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रक्सौल नगरपरिषद के 2.62 करोड़ के अवैध निकाशी के मामले में नामजद आशीष कुमार को पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार

पटना हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता आशीष कुमार को नहीं मिली राहत
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मधुबनी के दो खाताधारिय सनी कुमार जयसवाल और दीपक कुमार जायसवाल नामजद आरोपी को इस मामले में मिल चुका है ज़मानत 4 माह से थे जेल में
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रक्सौल/नगरपरिषद में पिछले साल 23 नवम्बर को 2.62 करोड़ के अवैध निकाशी के मामले में नामजद आशीष कुमार ने अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए डिस्ट्रिक कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किया था जिसकी सुनवाई जस्टिस श्री राजेश कुमार वर्मा ने 12 मार्च किया और अगली तिथि की सुनवाई तक कठोर कार्यवाही पर रोक लगाते हुए डायरी की मांग किया गया पूर्वी चम्पारण के SP ने उक्त मामले से सम्बन्धित केस में 18 मार्च को पटना हाईकोर्ट में जमा किया गया वही डिस्ट्रिक कोर्ट ने भी उक्त मामले से सम्बन्धित LCR 22 मार्च को जमा किया गया जिसकी सुनवाई 16 अप्रैल को जस्टिस श्री राजेश कुमार वर्मा ने दोनों पक्ष के वकील की दलील को सुनने के बाद याचिकाकर्ता आशीष कुमार का अग्रिम जमानत ख़ारिज करते हुए न्यायालय ने कहा केस नंबर 20/2023 का मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश मोतिहारी में,पूर्व के न्यायालय में लंबित है इस लिए याचिकाकर्ता का याचिका को ख़ारिज कर दिया गया अब सवाल ये है की ये मामला पिछले वर्ष खूब सुर्खियो में था प्रतिदिन अख़बार के पन्ने का हिस्सा रहता था अचानक इस मामले को डंडे बसते मेंचल गया था पर आशीष कुमार के याचिका ख़ारिज होने के बाद इस कड़ी में जाँच अब आगे बढ़ने की संभवाना बाद गयी है और आशीष कुमार पर गिरफ्तारी का तलवार किसी भी समय गिर सकती है बताते चले इस मामले का मास्टर माइंड और भी कई कर्मी है जो जाँच के दायरे में आ सकते है पर असली मास्टर माइंड का भी खुलाशा आशीष कुमार के ब्यान पर निर्भर है अब देखना है की इस मामले में कौन कौन इसके गिरफ्त में आएगा वो जाँच के बाद ही पता चलेगा
रिपोर्टिंग दीपक कुमार
बिहार क्राइम न्यूज़ सह
आरटीआई कार्यकर्त्ता

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